बाड़मेर, 28 दिसंबर। बाडमेर जिले में टिड्डी प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने जनहित में कीटनाशक पर दुगुना अनुदान देने का निर्णय लिया है।
कृषि विभाग के उप निदेशक किशोरी लाल वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक केवल टिड्डी प्रकोप के दौरान एवं टिड्डी प्रभावित फसलों में पौध संरक्षण रसायन यथा क्लोरोपायरीफॉस 20 ईसी/50 ईसी, डेल्टामेथरिन 2.8 ईसी, लेबडासायलोथिन 5 ईसी रसायनों पर पूर्व में 50 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत कृषक को अधिेकतम अनुदान देय होगा। उनके मुताबिक टिड्डी आने पर इन रसायनों का छिडकाव कृषक को कृषि विभाग से परमिट लेकर ही अधिकृत विक्रेता, जीएसएस, केवीएसएस से रसायन को खरीद कर कृषक को स्वयं के स्तर पर छिड़काव करना होगा। इधर, जिला कलक्टर अंशदीप ने टिड्डी नियंत्रण के लिए राजस्व विभाग के कार्मिकों, कृषि पर्यवेक्षकों को अनिवार्य रूप से मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए। उनको निर्देश दिए गए है कि वे टिड्डी हमले की जानकारी मिलते ही तत्काल इसकी सूचना टिड्डी नियंत्रण विभाग, नियंत्रण कक्षों और उच्चाधिकारियों को दें। साथ ही टिड्डी नियंत्रण के लिए अपने क्षेत्र के किसानों को समझाईश कर नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने टिड्डी प्रभावित किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपने नजदीकी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन क्लोरोपॉयरीफॉस 20 ईसी ( 1200 एमएल प्रति हैक्टैयर) तथा 50 ईसी ( 480 एमएल प्रति हैक्टेयर) और मैलाथियोन 50 ईसी ( 1850 एमएल प्रति हैक्टेयर) प्राप्त कर 300 से 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हैक्टयेर छिड़काव कर अपनी फसलों को टिड्डियों से बचाएं। कीटनाशक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए किसान जमाबन्दी, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की छायाप्रतियों के साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति पहुंचकर वहां उपस्थित कृषि पर्यवेक्षक से परमिट प्राप्त कर वहीं से पौध संरक्षण दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान की राशि डीबीटी से किसानों के खाते में जमा हो जाएगी।