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रिपोर्टर- ओमाराम भाम्भू लोहावट विधानसभा
लोहावट जोधपुर- शिक्षा विभाग के कर्मचारी सुरेंद्र की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रोबेशन काल में पूरा वेतन एवं भत्ते देने का आदेश जारी किया है, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब कार्य समान है तो वेतन में समानता भी होनी चाहिए,प्रोबेशन काल मे वेतन से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है जहां राज्य सरकार को कोई राहत नही मिली है इसलिए प्राथी पूर्ण वेतन के हकदार है। सुरेंद्र बनाम राज्य सरकार के मामले पर न्यायालय ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में लम्बित गोपाल कुमावत मामले पर नए आदेस नहीं आने के कारण पिटीशनर को प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन दिया जाए। ऐसे में अगर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिलती है तो यह शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत होगी।