गाजियाबाद। अर्थला झील की जमीन पर कब्जा कर डूडा से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान लेने वाली महिला पर अब नगर निगम एफआईआर दर्ज कराएगा। इस मामले में निगम ने साहिबाबाद थाने में तहरीर भेज दी है। वहीं तहसील से भी मामले की जांच शुरू हो गई है। डूडा विभाग फर्जीवाड़ा करने वाली महिला से अनुदान की रकम की रिकवरी कर सकता है।
मामला अर्थला के पास बनी बालाजी विहार कॉलोनी का है। अर्थला झील के खसरा संख्या-1445 में पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अर्थला में रहने वाली शशि नाम की एक महिला पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर उसने डूडा से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए अनुदान की राशि लेने को आवेदन किया। इसमें झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया। डूडा विभाग ने भी आवेदन की जांच कराए बिना ही अनुदान की 50 हजार की पहली किस्त महिला को जारी कर दी। इस पर महिला ने झील की सरकारी जमीन कब्जाकर मकान बनाना भी शुरू कर दिया। अर्थला में ही रहने वाले मुकेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने मामले की शिकायत की थी। नगर निगम अधिकारियों ने जमीन की जांच की तो मामला सही पाया गया। इसके बाद नगर निगम के राजस्व निरीक्षक (संपत्ति) जितेंद्र कुमार की ओर से शशि नाम की महिला के खिलाफ साहिबाबाद थाने में तहरीर दी है।
गाजियाबाद : अर्थला झील की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुदान लेने वाली महिला पर होगी FIR दर्ज
आपको बता दें कि आवेदन पत्र के सत्यापन में की गई खानापूर्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले 2.5 लाख के अनुदान की राशि को लौटाना नहीं पड़ता है। ऐसे में इसमें फर्जीवाड़े की आशंका ज्यादा है। पीएम आवास योजना के लिए डूडा में आने वाले आवेदनों का सत्यापन और पात्रता की जांच एक प्राइवेट एजेंसी से कराई जाती है। बताया जा रहा है कि यह जांच भी सुविधा शुल्क लेकर कर दी जाती है। अफसर गहनता से जांच कराते तो यह फर्जीवाड़ा अनुदान की धनराशि दिए जाने से पहले ही पकड़ में आ सकता था।