की लाइन टाइम्स, पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुरथल टोल प्लाजा स्थापित करने के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई के दरम्यान अव्यवस्था पर बोलते हुवे कहा कि यदि वाहन चालकों को टोल प्लाजा की लाईन मे 3 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पडे तो बिना टोल टैक्स दिये टोल प्लाजा पार कर लें।न्यायालय ने कहा कि इस निर्णय को अधिक से अधिक लोगों तक पहूचाया जाये एंव टोल प्लाजा पर भी अंकित किया जाये। हालांकि NHI ने न्यायालय मे दलील दी कि ऐसा कोई नियम नही हैं कि तीन मिनट पश्चात बिना टोल टैक्स दिये वाहनों को निकलने दिया जाये,न्यायालय ने दो टोल प्लाजा के बिच 60 की दूरी के प्रावधान का पालन न किये जाने पर हरियाणा के करनाल, पानीपत और मुरथल के टोल प्लाजा का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, गौरतलब है कि गुरुग्राम निवासी असीम तकीयार ने आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर न्यायालय को बताया कि नियमानुसार एक टोल प्लाजा और दुसरे टोल प्लाजा के बिच 60 कि.मी. की दूरी होनी चाहिए, इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही अपने नियमों को तोड़ रहा है जिससे वाहन चालकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है।
आर.के.जैन
मुख्य संपादक
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