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बाल विवाह प्रतिषेध अभियान तहत शिविर आयोजित
बाड़मेर, 4 अप्रैल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा के निर्देशानुसार शनिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत मेघवाल छात्रावास बलदेव नगर बाड़मेर में शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 बाड़मेर सुरेन्द्र खरे ने बताया कि इस शिविर में छात्रों को बाल विवाह नहीं करने एवं बाल विवाह पर रोकथाम के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। कम उम्र में विवाह के कारण लड़के-लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के अधिकार का अधिक सामना करना पड़ता है, कम उम्र में विवाह के कारण लड़के और लड़कियों पर शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा के अवसर कम हो जाते है। उन्होने रालसा, नालसा की योजनाओं और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया गया। शिविर में छात्रावास के छात्र, अपर लोक अभियोजक गणपत गुप्ता व पीएलवी कार्यक्रता सरोज मालिया उपस्थित रहे।
कार्मिकों के मुख्यालय छोड़ने के आदेश में संशोधित निर्देश जारी
बाड़मेर, 4 अप्रैल। लोकसभा आम चुनावों के मददेनजर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोडने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। इस आदेश में संशोधन किया गया है जिसके तहत अब जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला निर्वाचन अधिकारी से तथा राजकीय व अर्द्व राजकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलें में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोडने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगया गया था। उन्होने बताया कि इस आदेश में संशोधन किया गया जिसके तहत अब समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगणों को अवकाश पर प्रस्थान करने एवं मुख्यालय छोडने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसी प्रकार जिले में स्थित अन्य राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति पश्चात अवकाश पर प्रस्थान एवं मुख्यालय छोड सकेंगे।
उन्होने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अवकाश या मुख्यालय छोडने की अनुमति देने से पूर्व सुनिश्चित करे कि संबंधित कार्मिक मतगणना कार्य हेतु ड्यूटी लगने पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावे।